अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 28 अप्रैल 2008 के आदेश के तहत अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयकर्ता एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग को नामित किया गया है ।
‘अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा छोड़ी गई भारतीय महिला की दुर्दशा’ विषय पर महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति(14वीं लोकसभा) की अनुशंसा के आधार पर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के 28 अप्रैल 2009 के आदेश के तहत भारत सरकार द्वारा अनिवासी भारतीय विवाहों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयकर्ता एजेंसी के रूप में नामित किया गया था तथा 7 जुलाई 2008 को आयोजित अन्तर मंत्रालयी समिति की बैठक में चर्चा की गई तथा विचार-विमर्श किया गया ।
- प्रस्तावना
- प्रकोष्ठ की सफलता की कहानियां तथा उपलब्धियां
- अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ के कार्य
- प्रक्रियाएं
- किससे संपर्क करें
- भारतीय मिशनों – दूतावासों के पते, संपर्क ब्योरा
- गैर-सरकारी संगठनों के साथ नेटवर्किंग
- महत्वपूर्ण केस कानून
- क्या करें तथा क्या न करें (380.88 KB)
- अनिवासी भारतीय विवाहों को बुक करें (199.44 KB)
- अनिवासी भारतीयों के साथ विवाहों में फंसी परित्य्क्त भारतीय महिलाएं- उपाय (26.57 MB)
- प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा छोड़ी गई भारतीय महिलाओं की कानूनी तथा वित्तीय सहायता हेतु स्कीम- स्कीम के बारे में विस्तृरत सूचना प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- अमेरिका में राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हेल्प्लाइन (1.76 MB)
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