अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ के कार्य
- प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं से संबंधित सभी शिकायतों को प्राप्त करने तथा उन्हें प्रक्रियागत करने वाली समन्वय एजेंसी होगी ।
- यह प्रकोष्ठ पक्षों के बीच सुलह कराने, मध्यस्थता सहित शिकायतों पर सभी संभव सहायता देगा तथा संबंधित मुद्दों संबंधी शिकायतकर्ता को सलाह देगा ।
- व्यापक क्षेत्र कवरेज हेतु भारत और विदेश में तथा राज्य महिला आयोगों में गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक संगठनों के साथ नेटवर्किंग, संघ बनाना ताकि आसानी से पहुंच तथा सहायता सेवा प्रदान की जा सके ।
- राज्य सरकारों, मानवाधिकार आयोग, भारतीय दूतावासों तथा मिशन, संबंधित मंत्रालयों आदि जैसी विभिन्न सरकारी एजेंसियों/संगठनों में एक समन्वय जबाबदेही की दिशा में प्रयास करेगा ।
- मुकदमेबाजी तथा शिकायतकर्ता/मामले से संबंधित अन्य मुद्दों में पीड़ित महिला को सहायता प्रदान करना ।
- पंजीकृत मामलों के डेटाबैंक रिकार्ड की देखरेख ।
- दर्ज की गई शिकायतों पर तत्संबंधी की गई कार्रवाई पर राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकरणों से रिपोर्ट मांगना ।
- किसी नीति अथवा अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मुद्दे पर सरकार को सलाह देगा तथा अनुशंसा करेगा ।
- इस मुद्दे पर विभिन्न कानूनी संधियों का विश्लेषण करेगा तथा इस विषय पर जहां कहीं आवश्यक हो सरकार को सलाह देगा ।
- भारत तथा विदेश दोनों में प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं/गैर सरकारी संगठनों के सलाहकार समिति पैनल का गठन करेगा, जो दर्ज मामलों तथा नीतिगत मुद्दों पर प्रकोष्ठ के कार्यकरण की समय-समय पर समीक्षा करेगा ।
- पीड़ित पत्नी की सहायता के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल (अखिल भारत) का गठन करेगा तथा मध्यस्थता और सुलह सहित कानूनी सेवा और अन्य सहायता देगा ।
- प्रशिक्षण माडयुल्स की योजना बनानेऔर प्रशिक्षण का कार्यान्वयन करने हेतु विभिन्न एजेंसियों को इस विषय पर संचेतना लाने के लिए न्यायपालिका, पुलिस, प्रशासन आदि जैसी न्याय दिलाने का कार्य सौंपा गया ।
- इस मुद्दे पर जनता के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा। इसके लिए प्रकोष्ठ द्वारा समस्त उपलब्ध मीडिया सेवाओं का उपयोग किया जाएगा ।
- दोहरी नागरिकता, नए कानून के लागू होने अथवा अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर होने, अन्य देशों के विवाह कानूनों, आदि से संबद्ध शिकायतों के मुद्दे जैसे संबंधित क्षेत्रों में प्रोत्साहन/सहायता अनुसंधान तथा अध्ययन करेगा ।
- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1)(एफ) के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 10 और 8 की उपधारा-4 के अनुसार अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ की जानकारी में आए किसी मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेगा तथा शिकायतों की देखरेख करेगा ।
- प्रकोष्ठ राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसरण में अपनी स्वयं प्रक्रियाओं को नियमित करेगा ।
- आयोग/केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य को निष्पादित करेगा ।