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आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के तहत सूचना

  1. आयोग की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;
  2. आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य‍;
  3. विनिश्चयय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है;
  4. आयोग के कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थांपित मानदंड;
  5. आयोग के द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्योंे के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;
  6. ऐसे दस्ताेवेजों के, जो आयोग के द्वारा धारित या आयोगे के नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;
  7. किसी व्य वस्थां की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वैयन के संबंध में जनता के सदस्यों् से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यातवेदन के लिए विद्यमान हैं;
  8. ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य‍ निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यबक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्याब उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्यज निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्तो तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;
  9. आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;
  10. आयोग के प्रत्येाक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्तथ मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो;
  11. सभी योजनाओं, प्रस्ता वित व्यकयों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए आयोग के प्रत्ये्क अभिकरण को आबंटित बजट;
  12. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पाौदन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौ रे सम्मिलित हैं;.
  13. आयोग के द्वारा अनुदत्तर रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;
  14. किसी इलैक्ट्रा निक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौजरे, जो उसको उपलब्धख हों या उसके द्वारा धारित हो – हमारी वेबसाइट http://ncw.nic.in देखे
  15. सूचना अभिप्राप्तं करने के लिए नागारिकों को उपलब्धप सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्त्कालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;
  16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्यो विशिष्टियां;
  17. ऐसी अन्यि सूचना, जो विहित की जाए ---NIL