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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

राष्ट्रीय महिला आयोग ने परिलक्षित मुद्दों पर, जिनके अंतर्गत पश्चिमी बंगाल में सामुदायिक पंचायत के आदेश पर, दूसरे समुदाय के पुरुष के साथ संबंध रखने के दंडस्वरूप 20 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने से संबंधित उच्चतम न्यायालय का निर्णय, 2014 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 24 भी है, विचार-विमर्श करने के लिए राज्य महिला आयोगों के साथ एक संवादात्मक बैठक आयोजित की और यह मत अपनाया कि दंड प्रक्रिया संहिता में तारीख 3 फरवरी, 2013 के हाल ही के संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों में वृद्धि करने की दृष्टि से विनिर्दिष्ट रूप से संशोधन किया गया । इस बैठक में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357 के मुद्दे को उठाया गया  था ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357 के अधीन पीड़ित प्रतिकर स्कीम राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, गोवा, असम, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात राज्यों द्वारा अधिसूचित की गई है । कुछ राज्य आयोगों ने यह कहा कि उनके राज्यों में ऐसी स्कीमें हैं जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अधीन अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया में है । इसके ब्यौरे उपाबंध-II में दिए गए हैं । ये सिफारिशें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के पास भेजी गई थीं ।