स्वप्रेरणा प्रकोष्ठ
स्वप्रेरणा प्रकोष्ठ के कृत्य
- महिलाओं के अधिकारों का अतिक्रमण/वंचन से संबंधित मामलों/घटनाओं का स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेना और जांच समितियों/तथ्यों को पता लगाने वाले दलों का गठन करना, इनके दौरे को सुकर बनाना, ऐसी समितियों/दलों की रिपोर्टों को तैयार करना और सभी अनुवर्ती कार्रवाई।
- महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने और समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिनियमित विधियों का अक्रियान्वयन
- महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और कल्याण तथा सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का अननुपालन।
टिप्पण: आयोग द्वारा समाचारपत्रों, इलेक्ट्रोनिक और सोशल मीडिया की रिपोर्टों या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया जाता है।