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संरचना

आयोग की संरचना

धारा 3
राष्‍ट्रीय महिला आयोग अधिनिमय, 1990
(भारत सरकार का 1990 का अधिनियम संख्‍या 20)

  1. केन्‍द्रीय सरकार, राष्‍ट्रीय महिला आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्‍त  शक्तियों का प्रयोग और समनुदिष्‍टित कृत्यों का पालन करेगा।
  1. यह आयोग निम्‍नलिखित को मिलकर बनेगा :-
    1. केन्‍द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्‍ट एक अध्यक्ष, जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित हो।
       
    2. केन्‍द्रीय सरकार द्वारा ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिनिष्ठित व्‍यक्तियों में  से नामनिर्दिष्ट पांच सदस्य जिन्हें विधि या विधान, व्‍यवसाय संघ आंदोलन, महिलाओं की नियोजन संभाव्‍यताओं की वृद्धि  के लिए समर्पित उद्योग या संगठन के प्रबंध, स्वैच्छिक महिला संगठन (जिनके अंतर्गत महिला कार्यकर्ता भी हैं), प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण का अनुभव है;  
      परन्तु उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्‍यक्तियों में से प्रत्‍येक का कम से कम एक सदस्य होगा;
       
    3. केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य-सचिव जो :-
      1. प्रबंध, संगठनात्मक संरचना या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ है, या
      2. ऐसा अधिकारी है जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है और जिसके पास समुचित अनुभव है।